इंदौर। विभिन्न मामलों में फरार संझा लोकस्वामी के कर्ताधर्ता जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी के खिलाफ पलासिया थाने में दर्ज मानव तस्करी और लूट के केस में गुरुवार को पुलिस रिमांड खत्म हो गया। दोपहर बाद पुलिस ने उसे जिला कोर्ट में पेश किया। जैसे ही कोर्ट ने उसे 20 दिसंबर तक जेल भेजने का आदेश दिया, एमआईजी थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज एक केस में अमित को गिरफ्तार कर लिया। उसे तुरंत दूसरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिसंबर तक एमआईजी थाना पुलिस को रिमांड पर सौंप दिया गया।
गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पलासिया थाना पुलिस अमित को न्यायाधीश मनीष भट्ट की कोर्ट में लेकर पहुंची। कोर्ट के पूछने पर जांच अधिकारी ने आरोपित से पूछताछ पूरी होने की सहमति जताई तो कोर्ट ने दस्तावेज देखने के बाद अमित को 20 दिसंबर तक जेल भेजने के आदेश दे दिए।
आरोपित का जेल वारंट बन ही रहा था कि एमआईजी थाना पुलिस ने वहीं से आरोपित को आईटी एक्ट में थाने में दर्ज एक केस में उसकी गिरफ्तारी ले ली। इसके बाद उसे न्यायाधीश विपिन भदौरिया की कोर्ट में लेकर पहुंची।
पलासिया थाने में अमित पर मानव तस्करी और लूट की धाराओं, जबकि एमआईजी थाने में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज है। नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह ने थाने पर शिकायत की थी कि उसने हनीट्रैप मामले में कुछ महिलाओं के खिलाफ शिकायत की है। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
इस बीच आरोपित अमित सोनी ने कुछ वीडियो को हरभजन सिंह का बताकर उसके फुटेज अखबार में प्रकाशित किए और इन्हें सोशल मीडिया पर जारी किया, जबकि वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अमित के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।